लोहरदगा : पोक्सो एक्ट के तहत 2 युवक दोषी करार, 20 साल कैद की सजा
Lohardaga : लोहरदगा व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दो युवकों को दोषी करार दिया. शुक्रवार को अदालत ने नाबालिग दो लड़कियों के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के दोनों अभियुक्त संतोष मुंडा और अर्जुन मुंडा को बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. लोक अभियोजक मिनी लकडा ने बताया कि मामला लोहरदगा जिले के भंडरा थाना का है. वर्ष 2022 में भंडरा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर और बहला-फुसला कर संतोष मुंडा और अर्जुन मुंडा रांची ले गया था. नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने भंडरा थाना में अपहरण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी.
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